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महाराष्ट्र में यातायात के उद्देश्य से मोटर वाहन (स्कूल बस), प्रथम संशोधन नियम 2026 के अधिसूचित किया गया है।

।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 ।।

महाराष्ट्र, -:: महाराष्ट्र राज्य नें स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन(स्कूल वाहन), प्रथम संशोधन नियम 2026, को अधिसूचित किया है, जानकारी अनुसार यह नियम 16 जुलाई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग द्वारा कहा गया है कि सभी विद्यालय प्रबंधन, स्कूल बस,वैन चालक, वाहन के मालिक, और स्कूली बच्चों के अभिभावक इन नियमों को ध्यान में और आवश्यक कार्यवाही करें। महाराष्ट्र राज्य मोटर वाहन(स्कूल बसें), प्रथम संशोधन नियम प्रावधान इस प्रकार हैं-: विद्यालय परिवहन का किराया.क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के द्वारा तय किया जायेगा। विद्यालय परिवहन समिति के लिए अभिभावकों की शिकायतों का समाधान करना , त्रैमासिक अनुपारन रिपोर्ट, प्रस्तुत करना, जरूरी होगा। महिला नर्सों, अन्य परिवहन कर्मचारियों की लिखित नियुक्ति, इनके पृष्ठभूमि की जांच, स्वास्थ्य परीक्षण आदि भी जरूरी रहेगा।.स्कूली वाहनों में बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने जाने का रिकॉर्ड भी रखना होगा। जानकारी अनुसार पूर्व-प्राथमिक कक्षा से लेकर कक्षा पांचवीं तक के स्कूली बच्चों के लिए प्रत्येक पारी में एक महिला नर्स या नामित कर्मचारी का भी होना जरूरी होगा। दिवयांग और विशेष आवश्यकता वाले स्कूली बच्चों के लिए विशेष सहायता की भी व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। सभी स्कूली वाहनों में एआईएस- 140 मानकों के अनुसार वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, लगाना जरूरी होगा। अग्निसुरक्षा प्रणाली के साथ साथ ही वाहनों के सीटों पर सीट बेल्ट भी जरूरी किया गया है। डिजिटल सुरक्षा प्रणाली, सीसीटीवी, ,लाईव ट्रैकिंग और कम से कम तीस दिनों का सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखना होगा। बच्चों के अभिभावकों को मोबाईल एप्प के माध्यम से जरूरी जानकारी भी प्रदान की जायेगी। जानकारी अनुसार सभी स्कूली वाहन चालकों को राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीन महिनों के अंदर इन सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। ,नियमों का पालन नही होने पर संबंधित लायसेंस निलंबित या फिर रद्द भी किए जा सकतें हैं।

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अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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